The Directorate of Elementary Education Rajasthan has been invited to the RTE School Free Admission Online Form 2025. RTE Right to Education Act Rajasthan Admission 2025-2026, ने फ्री RTE स्कूल एड्मिशन के लिये आमंत्रित किया है। योग्य छात्र-छात्राएँ पहले नोटिफ़िकेशन पढे उसके बाद RTE School Free Admission Online Form 2025 ऑनलाइन एड्मिशन फॉर्म भरे।

Directorate of Elementary Education Rajasthan
(Government of Rajasthan)
RTE School Free Admission Online Form 2025-26
(RTE) गैर-सरकारी विद्यालयों में नि:शुल्क सिट्स पर प्रवेश
WWW.VACANCYGURU.IN
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Imporant Dates:-
- अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना:- 25 मार्च से 07 अप्रैल 2025
- अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन डॉकयुमेंट अपलोड करना:- 07 अप्रैल 2025
- ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का प्राथमिकता क्रम निर्धारण:- 09 अप्रैल 2025
- लॉटरी उपरान्त इच्छित विद्यालय में प्रवेश हेतु ऑनलाइन रिपोर्ट करना:- 09 अप्रैल से 21 अप्रैल 2025
- अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म मे बदलाव करना: 09 अप्रैल से 24 अप्रैल 2025
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RTE निःशुल्क प्रवेश हेतु आवश्यक (डॉक्युमेंट्स) प्रमाण पत्र:-
Document Required to RTE School Free Admission Online Form
जिन बच्चो की आयु 31 जुलाई 2025 कोआयु
- आयु 03 वर्ष से 04 वर्ष है (Class PP3) OR
- आयु 06 वर्ष से 07 वर्ष है (Class First)
उनके शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत निःशुल्क शिक्षा पहली कक्षा से 12वीं तक प्राइवेट स्कूल के फार्म भरे जायेंगे उसके लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स चाहिये – यो निम्न प्रकार है
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- बच्चे का जाति प्रमाण पत्र
- बच्चे का मूलनिवास प्रमाण पत्र
- पिता / माता का आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का फोटो
- बच्चे का नाम राशन कार्ड में होना जरूरी है
- आय प्रमाण पत्र
- जन आधार कार्ड
उपरोक्त सभी होम पुट तैयार रखे ताकि बाद में जरूरत के समय भागादोडी नहीं करना पड़े।
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RTE के तहत विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्राथमिकता क्रमांक
- अभिभावक जिनकी सालाना आय 2 लाख से कम है वो इस योजना के लिए योग्य है।
- अनुसूचित जाती के बालक, अनुसूचित जन जाती के बालक, एड्स/ केंसर से पीड़ित बालक, अनाथ बालक, अभिभावक जिनका नाम बीपीएल सूची मे है उनके बालक वो इस योजना के लिए योग्य है।
- अभिभावको को आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना है।
- पिछड़ा वर्ग अथवा विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम है । ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग / शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गयी बी.पी.एल. सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है ।
- किसी भी स्थिति में विद्यालय से सम्बन्धित शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक–बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।
- अन्य किसी भी समस्या के लिए सम्बंधित विद्यालय से अथवा हेल्प सेंटर पर संपर्क करें।
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RTE नि:शुल्क योजना – आवेदन, रजिस्ट्रेशन:-
- अभिभावक विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन मे अपने परिक्षेत्र के अधिकतम 15 विद्यालयों का चयन कर सकते है
- जाति, निवास स्थान, बीपीएल सूची, विकलांगता के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- विद्यालय/विद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु बेसिक विवरण के साथ जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम, एडमिशन कक्षा का चयन कर डाटा सुरक्षित करें, तत्पश्चात विद्यालय/विद्यालयों का चयन कर डाटा सेव करें तथा एडमिशनफॉर्म को ‘फाइनल लॉक’ बटन पर क्लिक कर लॉक करें।
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RTE निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु:-
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एंट्री लेवल कक्षा का नाम
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प्रवेश हेतु आयु
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Pre Primary 3+ (PP.3+)
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3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 4 वर्ष से कम
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First Class
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6 वर्ष उससे अधिक परन्तु 7 वर्ष से कम |
विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक-बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु इस वर्ष 31 जुलाई, 2025 को पूर्ण होनी चाहिए।
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RTE निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु प्रमाण पत्र:-
* जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध नही होने की स्थिति में:
- अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम) रजिस्टर/अभिलेख
- आंगनबाड़ी अभिलेख और
- आधार कार्ड
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RTE Online form 2025 उम्मीदवार फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले नोटिफ़िकेशन जरूर पढ़ें
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